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वर्ष 2014 में थाना खोराबार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. मुराली, 2. मनोज को अपराध का दोषी पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास व 18,000-18,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष खोराबार इत्यानंद पाण्डेय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ/UPSEB जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 632/2014 अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.मुराली पुत्र रामज्ञा उर्फ मुलायम, 2.मनोज पुत्र ढेलू निवासीगण ढोल बजवा मड़ई टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व 18,000-18,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धानंद पाण्डेय व  ADGC श्री रविन्द्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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