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वर्ष 2023 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र निषाद को आजीवन सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2023 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र निषाद को आजीवन सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थाना कैम्पियरगंज थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/EC ACT जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 435/2023 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना  कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त राजेन्द्र निषाद पुत्र फूलचन्द निवासी बरगदही केवटलिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त राजेन्द्र निषाद को आजीवन सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में SPP श्री धीरेन्द्र जायसवाल, SPP श्री सतीश चंद्र यादव का अमूल्य योगदान रहा ।

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