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विशेष उत्पाद न्यायालय द्वारा सोनपुर थाना कांड सं0-749/23 के अभियुक्त अनिल राय को 05 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड एवं 01 लाख रूपये अर्थदंड की सुनाई गई सजा

 हम भारती न्यूज़ 

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 



विशेष उत्पाद न्यायालय द्वारा सोनपुर थाना कांड सं0-749/23 के अभियुक्त अनिल राय को 05 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड एवं 01 लाख रूपये अर्थदंड की सुनाई गई सजा


सारण जिलान्तर्गत अपराध के मुख्य शीर्ष के अभियुक्तों सहित मद्यनिषेध एवं अन्य कांडों के अभियुक्तों के विरूद्ध सारण पुलिस के सहयोग से माननीय न्यायालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश श्री अतुल वीर सिंह द्वारा सोनपुर थाना कांड सं0-749/23, दिनांक-13.08.23, धारा-30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि० के अभियुक्त 1. अनिल राय, पिता-आनंदी राय, साकिन-नवल टोला, थाना-सोनपुर, जिला-सारण को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड भुगतान नही किये जाने की स्थिति में दोषसिद्धि अभियुक्त 01 वर्ष के कारावास के दण्ड के भागी होंगे।


गंभीर कांडो के मामलों में सारण पुलिस आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर माननीय न्यायालय में त्वरित विचारण कराते हुए अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु प्रयासरत है।

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