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वर्ष 2007 में थाना झगहां पर पंजीकृत हत्या का प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्दन सिंह को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 22,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2007 में थाना झगहां पर पंजीकृत हत्या का प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्दन सिंह को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम  कारावास  व  22,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक झंगहा जयन्त कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ/PC-03 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 607/2007 अन्तर्गत धारा 307,506 भादवि0 थाना झगहां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त चन्दन सिंह पुत्र चाँदहरी सिंह निवासी जंगल गौरी नं0 2 उर्फ अमहिया थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम  कारावास व 22,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री हरिनरायन यादव व ADGC श्री अभय नंदन त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा ।

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