वर्ष 2018 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त संदीप कुमार को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक अरुण कुमार शुक्ला, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-02 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 91/2018 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त संदीप कुमार गौड़ पुत्र स्व0 राधेश्याम गौड़ निवासी विकास भारती तिराहा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री नितिन मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।