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वर्ष 2008 में थाना खोराबार पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. नारद निषाद व 2. पंचम निषाद को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व 10000-10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष खोराबार इत्यानंद पाण्डेय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ-2  जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 1810/2008 अन्तर्गत धारा 304(ii),34 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. नारद निषाद पुत्र छेदी निषाद निवासी सेमरा देवी प्रसाद उर्फ कठऊर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर 2. पंचम निषाद पुत्र श्रीराम निषाद निवासी पथरा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास  व 10000-10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।

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