Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 2011 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण बड़कू उर्फ सुरेश को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 18000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2011 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण बड़कू उर्फ सुरेश को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 18000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 06.03.2025 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीष-कोर्ट सं0-02* द्वारा अ0सं0-42/2011 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भादवि0 थाना-कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर अभियुक्त 1-बड़कू उर्फ सुरेश पुत्र शम्भू निवासी-जंगल बब्बन टोला केवटिया थाना-कैम्पियरगंज जनपद-गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जानें पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 18000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies