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वर्ष 2014 में थाना गोला पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. जितेन्द्र को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अभियुक्तगण 2.मनोज व 3. पूनम देवी को 06-06 वर्ष सश्रम कारावास व 10,500-10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गोला वेद प्रकाश शर्मा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय ASJ/PC-05  जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 265/2014 अन्तर्गत धारा 376,147,363,366,511 भादवि थाना गोला जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त 1.  जितेंद्र पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम देवारीवारी टोला भैसही थाना गोला जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त 1. जितेन्द्र को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ‌। व अभियुक्तगण 2.मनोज पुत्र बाबूलाल व 3. पूनम देवी पत्नी  बाबूलाल निवासीगण ग्राम देवारीवारी टोला भैसही थाना गोला जनपद गोरखपुर को अन्तर्गत धारा 147,363,366 भादवि अपराध का दोषी पाए जाने पर 06-06 वर्ष सश्रम कारावास व 10,500-10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अजीत प्रताप शाही का अमूल्य योगदान रहा ।

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