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वर्ष 2016 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मानचन्द को 10 वर्ष कठोर कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थाना कैम्पियरगंज थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो-1 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 31/2016 अन्तर्गत धारा 363,366,342,323,506 भादवि0 व 4 पॉक्सो एक्ट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त मानचन्द पुत्र परशुराम निवासी इन्दरपुर गोला बसही थाना कैम्पिरगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री उमेश मिश्रा, ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी व SSP श्री अरविन्द्र श्रीवास्तव अमूल्य योगदान रहा ।

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