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वर्ष 2020 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.विशाल सिंह, 2.रंजना सिंह, 3.विरेन्द्र सिंह, 4.गोलू विश्वकर्मा को आजीवन कारवास व 25000- 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर नीरज कुमार राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-06 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 1347/2020 अन्तर्गत धारा 302,120बी भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. विशाल सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह, 2. रंजना सिंह पत्नी विशाल सिंह, 3. विरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासीगण रामजानकीनगर नया टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, 4. गोलू विश्वकर्मा पुत्र तेलई विश्वकर्मा निवासी जंगल हतीम नं01 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारवास व 25000- 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र व ADGC श्री रविन्द्र यादव का अमूल्य योगदान रहा ।

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