Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 2016 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत अपहरण के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ चंदू को 10 वर्ष कठोर कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2016  में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत अपहरण के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ चंदू को 10 वर्ष कठोर कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय ASJ/पाक्सो-2 जनपद  गोरखपुर  द्वारा दिनांक 29.05.2025 को मु0अ0सं0 253/2016 अन्तर्गत धारा 363,366,506 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त राहुल उर्फ चंदू पुत्र रघुपति निवासी नारायणपुर ओला हीरागंज थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में SPP पॉक्सो कोर्ट सं-02  श्री राम मिलन सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies