वर्ष 2014 में थाना गगहा पर पंजीकृत डकैती के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुभाष को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष गगहा उ0नि0 सुशील कुमार चौरसिया, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-02 जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 12.06.2025 को मु0अ0सं0 378/2014 व 379/2014 अन्तर्गत धारा 395,397,412 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र हरिनारायन यादव निवासी मीरपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC Cr श्री नितिन मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।