वर्ष 2019 में थाना खोराबार पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राम आशीष उर्फ आशीष को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष खोराबार उ0नि0 इत्यानंद पाण्डेय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को -03 कोर्ट जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 12.06.2025 को मु0अ0सं0 647/2019 अन्तर्गत धारा 376(3) भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राम आशीष उर्फ आशीष पुत्र जगन्नाथ निवासी रजही शिवमन्दिर टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, SPP श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।