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बिहार एवं सारण डीएम द्वारा संयुक्त रूप से सोमवार को रेरा से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी

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 हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार




जाँच आयुक्त, रेरा, बिहार एवं सारण डीएम द्वारा संयुक्त रूप से सोमवार को रेरा से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। जाँच आयुक्त द्वारा बताया गया कि किसी भी क्षेत्रान्तर्गत यदि 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी प्लॉट की बिक्री करता है अथवा किसी भी क्षेत्र में एक बड़े प्लॉट के तहत छोटे-छोटे प्लॉटों की संख्या 08 से ज्यादा है तथा किसी भी निर्माण कराये जा रहे अर्पाटमेंट में फ्लैटों की संख्या 8 से ज्यादा है तो उसे प्लॉट/फ्‌लैट बिक्री करने से पूर्व निश्चित रूप से रेरा से निबंधन कराना होगा नहीं तो रेरा एक्ट के सेक्शन 3 के तहत संबंधित पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही कोई भी व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी निबंधन से पूर्व प्लॉट बिक्री के संबंध में कहीं भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता है, न कोई नोटिस निर्गत कर सकता है, न दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करा सकता है, न ऑनलाइन विज्ञापन दे सकता है और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सकता है।


यदि कोई डेवलपर कंपनी यह दावा करता है कि वो रेरा से पूर्व से ही निबंधित है तथा निबंधन के पश्चात् ही जमीन की बिक्री करने का कार्य कर रहा है तो उसे रेरा एक्ट के तहत संबंधित प्लॉट पर कम से कम 5 फीट x 4 फीट का एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें रेरा द्वारा निबंधित कराये गये रेरा निबंधन संख्या तथा QR Code निश्चित रूप से प्रदर्शित रहना चाहिए ताकि QR Code के माध्यम से संबंधित डेवलपर एवं उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों का नाम, संपर्क सूत्र, उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्य आदि से संबंधित सभी सूचनाएँ आमजनों को आसानी से प्राप्त हो सके।


कुछ ऐसे भी मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा एजेन्ट के नाम पर रेरा से निबंधन कराकर उसका संबंधित प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर आमजनों को भ्रमित कर भूमि बिक्री की कार्रवाई की जा रही है। इसमें आमजनों से आग्रह है कि वे यह अवश्य देख लें कि यदि एजेन्ट के नाम  रेरा से निबंधन किया गया है तो उसका निबंधन संख्या 

BRERA A से प्रारंभ होगा तथा किसी डेवलपर द्वारा प्रोजेक्ट संचालन के लिए रेरा से निबंधन किया गया है तो उसका निबंधन संख्या BRERA P से प्रारंभ होगा। आमजनों से आग्रह है कि वे निबंधन संख्या में A एवं P का अंतर देखकर ही भूमि क्रय की कार्रवाई करें।

    इसी क्रम में दिनांक 31.05.2025 को जिला प्रशासन एवं रेरा की तीन टीमों द्वारा अलग-अलग रूप से छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर के डेवलपर्स कंपनी द्वारा भूमि बिक्री किये जा रहे प्लॉटों पर जाकर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में पाया गया कि निम्न कुल 21 डेवलपर कंपनी द्वारा बिना रेरा से निबंधन कराये भूमि की बिक्री की जा रही है, जो रेरा एक्ट के तहत सेक्शन 3 का उल्लंघन है, जिसके लिए सभी डेवलपर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।


छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर के 21 डेवलपर का नाम निम्न है, जिनसे भूमि की बिक्री नहीं करने का आमजनों से अनुरोध किया जाता है।

1) गौतम बुद्ध नगर (Divine Buildcon Pvt. Ltd.)


2) शीतल ग्रीन सिटी (Shital Buildcon Pvt. Ltd.)


3) Big Dream (Shree Punya city pvt. Ltd.)


4) Green Park (Green Homes Buildtech Pvt. Ltd.)


5) Highway Pride (Dream Amazing Realtech Pvt. Ltd.)


6) लावण्या Town Phase - 2 (Lavanya Infra Pvt. Ltd.)


7) Fresh Land (Bold India Infra Pvt. Ltd.)


8) Plots by Phenomenal Project Pvt. Ltd.


9) Plots by Daksh Enterprise


10) Evergreen Homes (Maa Ambey Trader Pvt. Ltd.


11) RA V Residency (RAV Global Solution Pvt. Ltd.)


12) Sheetal Greeen City - NGRP


13) Sheetal Green City - NGBP


14) The Sai Green


15) Nidhi One Homes


16) Evergreen Homes


17) Dream Village


18) Saran Properties


19) Yashraj & Company


20) Arya City


21) Bhola Hardware & Construction

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