वर्ष 2019 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत दहेज उत्पीड़न व दुष्कर्म के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त फैजान को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 31,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली छत्रपाल सिह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 60/2019 अन्तर्गत धारा 498A,376,511,323,506 भादवि0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त फैजान अली पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी मोहल्ला महादेवा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 31,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री धीरेन्द्र जायसवाल का अमूल्य योगदान रहा ।