वर्ष 2021 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. मनोज व 2. अभियुक्ता रेनू को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व 20,000 - 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्रा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय UPSEB/ गैंगेस्टर एक्ट जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 108/2021 अन्तर्गत धारा 302,34 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. मनोज निषाद पुत्र श्रीपत निषाद 2. श्रीमती रेनू पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र निषाद निवासीगण पिपरा मोगलान थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व 20,000 -20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रवीन्द सिंह, ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय अमूल्य योगदान रहा ।
