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वर्ष 2000 में थाना बांसगांव पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.जंगसेर सिंह 2.गंगेश सिंह 3.संतोष सिंह को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 06-06 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक उ0नि0 दीपक यादव, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-02 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 281/2000 अन्तर्गत धारा 307, 34 भादवि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.जंगसेर सिंह पुत्र शिवाजी सिंह, 2.गंगेश सिंह पुत्र शिवाजी सिंह, 3.संतोष सिंह पुत्र साहब सिंह निवासीगण हरिहरपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 06-06 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री नितिन मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।

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