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वर्ष 2019 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश तिवारी उर्फ डब्लू तिवारी को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक निरीक्षक रामाज्ञा सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ-01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 376/2019 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त ओमप्रकाश तिवारी उर्फ डब्लू तिवारी पुत्र ज्ञानचन्द्र तिवारी निवासी सीधेगौर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री मनीष कुमार मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।

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