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छपरा में पारा विधिक स्वयंसेवकों को चुनाव संचालन प्रक्रिया का दिया गया प्रशिक्षण नाम जोड़ने, विलोपन और सुधार हेतु संबंधित प्रपत्र की दी गई जानकारी

 हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 


छपरा में पारा विधिक स्वयंसेवकों को चुनाव संचालन प्रक्रिया का दिया गया प्रशिक्षण




नाम जोड़ने, विलोपन और सुधार हेतु संबंधित प्रपत्र की दी गई जानकारी



सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (एस) सिविल 640/2025 में विगत एक सितंबर को पारित आदेश के अनुपालन में छपरा व्यावहार न्यायालय के पारा विधिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण समाहरणालय सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल ने स्वयंसेवकों को निर्वाचक सूची, मतदाता बनने, मतदान संचालन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी योग्य भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से निर्वाचक होना चाहिए। उन्हें अपना नाम निर्वाचक सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के टैग लाईन 'कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं' को मूलमंत्र मान कर पूरा प्रशासन और निर्वाचन तंत्र कार्य करता है। श्री एकबाल ने बताया कि निर्वाचक बनने की शर्त है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, अर्हता तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष पूरी होती हो। साथ ही वह जहां नाम जुड़वाना चाहता है वहां का साधारण निवासी हो। किसी को भी मतदाता बनने और सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 होगा। फॉर्म के साथ आयु, निवास के साथ प्रपत्र डी में घोषणा तथा आयोग द्वारा प्रस्तावित 12 डाक्यूमेंट में से कोई दस्तावेज देने होंगे। वहीं नाम काटने या विलोपन के लिए फॉर्म-7 भरना पड़ता है। जबकि नाम में सुधार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या ईपिक प्रतिस्थापन के लिए फॉर्म-8 भरा जाता है। उन्होंने फॉर्म भरने के बाद की जाने वाली कार्रवाई जैसे प्रारूप सूची प्रकाशन, दावा-आपत्ति, निपटारा और अंतिम सूची प्रकाशन तक का पूरा मैकेनिज्म समझाया। उन्होंने बताया कि नाम जोड़ने, सुधारने और विलोपन की प्रक्रिया पूरे वर्ष चलती रहती है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में अर्हता तिथियों को सूची में संयोजन, सुधार या विलोपन हो जाता है। केवल चुनाव अवधि में नामांकन प्रक्रिया के 10 दिन पूर्व से यह प्रक्रिया रुक जाती है। फॉर्म भरने के लिए आप अपने इलाके के बीएलओ से सम्पर्क कर सकते हैं या निर्वाचन आयोग के साइट voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्प लाईन मोबाईल एप पर ऑनलाईन माध्यम को अपनाया जा सकता है। पूर्व में मास्टर प्रशिक्षक प्रवीण कुमार, सुनील कुमार, रमेश चंद्रा, विकास कुमार, प्रशासी पदाधिकारी विनय चौधरी, सतीश कुमार ने फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरने की पूरी प्रक्रिया को पीपीटी के माध्यम से समझाया।

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