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अपर जिलाधिकारी (वि/रा) की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संपन्न हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक*

 हम भारती न्यूज़ 

मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह 

संभल से खास खबर 





जनपद के मिलावटखोरों के विरुद्ध की जाएगी धारा 64 के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही


खाद्य कारोबार कर्ताओं  विशेषकर पनीर के निर्माताओं व बड़े विक्रताओं की हो नियमित जांच


खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने वालो पर की जाए कार्यवाही



संभल दिसम्बर2025---भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा की अध्यक्षता में की गई जिसमें उन्होंने मिलावटी खाद्यय सामग्री विशेषकर पनीर निर्माण व विक्रय करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।


 अपर जिलाधिकारी  द्वारा विभागीय कार्यो की समीक्षा की जिसमे विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही को और प्रभावी ढंग से किये जाने के निर्देश दिए गए जिससे आप जनमानस को शुद्ध व गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध की जा सके।


अपर जिलाधिकारी द्वारा जनपद के बड़े मिलावटखोरों जिनके विरुद्ध पूर्व में दोषसिद्ध व जुर्माना लगाया जा चुका है के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 64 के अंतर्गत किये जाने के निर्देश दिए गए है जिसमे दोगुना जुर्माना, लाइसेंस रद्द किए जाना एवं जनपद के प्रमुख चौराहों पर मिलावटखोरों की होर्डिंग/पोस्टर लगाये जाने का प्रावधान है।


इस अवसर पर सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड 2 मानवेन्द्र सिंह ,मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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