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सभी उपभोक्ताओं को माह मई 2026 की ऊर्जा खपत का माह जून 2026 में देय बिल पोस्टपेड पद्धति से निर्गत किया जाएगा।

 हम भारती न्यूज़ 

मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह 

संभल से खास खबर


 

 

सम्भल ( बहजोई) 8 मई  2026

अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग सम्भल हिमांशु वार्ष्णेय  द्वारा बताया गया कि शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में  आरडीएसएस योजना के अंतर्गत सभी विधाओं के सभी संयोजनों पर स्थापित समस्त स्मार्ट मीटर जो वर्तमान में प्रीपेड मोड में क्रियाशील हैं, उन्हें पोस्टपेड मोड में तत्काल परिवर्तित किया जा रहा है।  प्रीपेड मोड़ से पोस्टपेड में परिवर्तन आरएमएस बैकएंड   से उत्तर प्रदेश पाकालि. मुख्यालय स्तर से संपादित किया जाएगा। 

सभी उपभोक्ताओं को माह मई  2026 की ऊर्जा खपत का माह जून 2026 में देय बिल पोस्टपेड पद्धति से निर्गत किया जाएगा। 

स्मार्ट पोस्टपेड मोड़ के सभी बिल उपभोक्ताओं को एसएमएस/ व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। 


सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सृजित किया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं को समय से बिल प्राप्त न हो वह पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के  +9178-5980-4803 व्हाट्सएप चेटबोट पर संयोजन संख्या सूचित कर अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं। उक्त बिल 1912 पर आईवीआरएस के माध्यम से भी प्राप्त किये जा सकेंगे। 

सभी नए संयोजन स्मार्ट मीटर के माध्यम से पोस्टपेड मोड में निर्गत किए जाएंगे। चूंकि पूर्व में प्रीपेड मोड में परिवर्तन के समय उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी धनराशि बिल में समायोजित कर दी गई थी अतः पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश विद्युत  प्रदाय संहिता 2005 के  प्रावधानों के अनुसार पुनः  पोस्टपेड मोड में परिवर्तन वर्तमान में प्रचलित कॉस्ट डाटा बुक 2026 में उपभोक्ता के विधा एवं स्वीकृत भार के अनुसार तथा निर्धारित सिक्योरिटी धनराशि चार  समान किस्तों में उपभोक्ताओं के माह जून 2026(जुलाई 2026 में सृजित) एवं पश्चात वर्ती 3 मासिक बिलों में जोड़ी जाएगी। यह कार्य आरएमएस द्वारा स्वत: किया जाएगा। 

पूर्व की भांति विद्युत प्रदाय संहिता की व्यवस्था के अनुसार पोस्टपेड उपभोक्ता को बिल निर्गमन की तिथि से 15 दिन का ड्यू डेट एवं उसके उपरांत 7 दिन का डिस्कनेक्शन डेट दिया जाएगा जो कि बिल पर अंकित रहेगा। 

पूर्व की भांति निर्धारित ड्यू डेट तक भुगतान न करने पर उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2005 एवं प्रचलित टेरिफ ऑर्डर के अनुसार विलंब अधिभार अध्यारोपित किया जाएगा। 

घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उनको और अधिक राहत देते हुए प्रीपेड मोड़ से पोस्टपेड मोड में परिवर्तन परिवर्तित किए जाने पर दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक के बकाये (विलंब  अधिभार सहित) को 10 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए कि विलंब अधिभार से बचने के लिए बकाये का एक मुश्त भुगतान करें। 

पूर्व की भांति अन्य श्रेणी  के उपभोक्ताओं को दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक के बकाये ( विलंब अधिभार सहित) के भुगतान हेतु तीन किस्तों 40%,  30%, 30% की सुविधा उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2005 की प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। 

कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा उनके विद्युत बिल को लेकर शिकायतों के निराकरण हेतु 15  मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालय पर उक्त संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष काउंटर कैंप लगाए जाएंगे।

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