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उड़द की फसल खराब होने की शिकायत पर कृषि विभाग की कार्रवाई शिकायतकर्ताओं ने जनसुनवाई में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के समक्ष रखी थी शिकायत

 हम भारती न्यूज़ मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह संभल से खास खबर 




उड़द की फसल खराब होने की शिकायत पर कृषि विभाग की कार्रवाई


शिकायतकर्ताओं ने जनसुनवाई में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के समक्ष रखी थी शिकायत


श्री बाला जी  किसान सेवा केंद्र का कीटनाशी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित, संबंधित कीटनाशक की बिक्री पर रोक


सम्भल (बहजोई), 03 सितम्बर 2026


जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी क्षेत्र में कीटनाशक के प्रयोग के बाद उड़द की फसल खराब होने की शिकायत पर कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम दियौराखास, विकासखण्ड बनियाखेड़ा तथा श्री रोहतास निवासी ग्राम कुढ़ फतेहगढ़, विकासखण्ड बनियाखेड़ा द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के समक्ष प्रकरण की शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।


शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम  बिचैटा काजी चौराहा स्थित  श्री बालाजी किसान सेवा केंद्र से खरीदे गए कृषि रक्षा रसायन/कीटनाशक का उड़द की फसल में प्रयोग करने के बाद फसल खराब हो गई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ।


प्रकरण की जांच के क्रम में उप कृषि निदेशक/जिला कृषि रक्षा अधिकारी, सम्भल अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा संबंधित फर्म से कृषि रक्षा रसायन का नमूना लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। विभागीय पत्र में प्रथम दृष्टया संबंधित कृषि रक्षा रसायन की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने का उल्लेख किया गया है।


प्रकरण में  कीटनाशी निरीक्षक/जिला कृषि रक्षा अधिकारी, सम्भल द्वारा श्री बालाजी किसान सेवा केंद्र, ग्राम बिचैटा, जनपद सम्भल के कीटनाशी लाइसेंस संख्या PPO/659/SAB/55 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संबंधित कीटनाशक रसायनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। फर्म संचालक को तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किए जाने की चेतावनी दी गई है।


कृषि विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रयोगशाला से प्राप्त होने वाली परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कृषि रक्षा रसायनों की गुणवत्ता एवं बिक्री की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।



 जारी जिला सूचना कार्यालय, सम्भल

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