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मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह
संभल से खास खबर
जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देश पर पोषाहार के गबन एवं कालाबाजारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई
सम्भल (बहजोई), 21 सितम्बर 2026
जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देशानुसार जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित किए जाने वाले पोषाहार की पारदर्शी व्यवस्था एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में पोषाहार के गबन एवं कालाबाजारी के एक प्रकरण में दो आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
प्रकरण के अनुसार दिनांक 19 सितम्बर 2026 को आंगनबाड़ी केंद्र गुमथल की मुख्य सेविका मोनिका गोस्वामी को दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री मंजू देवी के केंद्र का पोषाहार रिक्शे में भरकर कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना पर मुख्य सेविका द्वारा तत्काल गुमथल पहुंचकर जांच की गई, जहां एक रिक्शा पोषाहार से भरा हुआ पाया गया।
इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकत्री मंजू देवी से पूछताछ की गई, लेकिन वह पोषाहार के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकीं। अभिलेखों के सत्यापन में यह भी पाया गया कि केंद्र को प्राप्त पोषाहार का अभिलेखों में पूर्ण वितरण दर्शाया गया था, जबकि मौके पर पोषाहार उपलब्ध पाया गया। इससे पोषाहार के गबन एवं अभिलेखों में अनियमितता की स्थिति प्रथम दृष्टया सामने आई।
मुख्य सेविका मोनिका गोस्वामी द्वारा प्रकरण की लिखित सूचना प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी चांदनी रानी को दी गई। इसके बाद प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मंजू देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपने लिखित उत्तर में श्रीमती मंजू देवी ने बताया कि उक्त पोषाहार दिनांक 14 अगस्त 2026 को पचाक आंगनबाड़ी केंद्र-2 की कार्यकत्री शांति देवी द्वारा कालाबाजारी के उद्देश्य से उनके केंद्र पर रखवाया गया था तथा दिनांक 19 सितम्बर 2026 को उसे कालाबाजारी के लिए रिक्शे में भरकर ले जाया गया।
प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी चांदनी रानी द्वारा दोनों आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रकरण जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट एवं जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट एवं जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अनुपालन में दिनांक 21 सितम्बर 2026 को मंजू देवी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, गुमथल तथा शांति देवी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, पचाक आंगनबाड़ी केंद्र-2 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, आईसीडीएस महेश कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित होने वाले पोषाहार में किसी भी प्रकार की अनियमितता, गबन अथवा कालाबाजारी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने स्पष्ट किया है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पोषाहार के वितरण में किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली एवं पोषाहार वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है।
जारी जिला सूचना कार्यालय सम्भल।
