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बी एल ओ ,व पदाबिहीन अधिकारी एवं सुपरवाइजर को दिया गया निर्देश

हम भारती न्यूज़
ब्रेकिंग फिरोजाबाद
रिपोर्टर नवनीत गौतम

फिरोजाबाद,6 नवंबर

बी एल ओ ,व पदाबिहीन अधिकारी एवं सुपरवाइजर को दिया गया निर्देश




अपर जिला अधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 1 से 30 नवंबर 2021 तक कराया जा रहा है।
 उक्त कार्यक्रम  के अंतर्गत कल दिनांक 7 नवंबर 2021 को सभी मतदान स्थलों पर विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है अतः ऐसे सभी भारतीय नागरिक जो 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं या 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है ऐसे सभी नागरिक कल दिनांक 7 नवंबर 2021 को अपने निवास  से संबंधित मतदान केंद्र एवं मतदेय स्थल पर पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची सम्मिलित  कराने के लिए forms 6 भरकर  जमा करें।
इसी प्रकार मतदाता सूची मे  सम्मिलित  मृतक ,शिफटिड या डुप्लीकेट नामो को कटवाने  के लिए forms 7   भरकर जामा करे।
संबंधित मतदाता अपने नाम,  आयु या पते  इत्यादि में संशोधन कराने के लिए forms 8 भरकर   जमा कर सकते हैं।
एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना नाम स्थानान्तरित कराने के लिए forms 8 क  भरे ।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी बी एल ओ,  पदाविहीत अधिकारी  तथा सुपरवाइजरो को निर्देशित किया है कि वह कल दिनांक 7  नवंबर को आयोजित विशेष अभियान तिथि पर सुवह  10:00 बजे सायं 4,00 बजे तक अपने अपने  मतदेय  स्थलों पर उपस्थित होकर आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण का कार्य संपन्न कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके बीएलओ, पदाविहीत अधिकारीयों तथा सुपरवाइजरो की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ ही पुनरीक्षण के काम  का  पर्यवेक्षण भी किए जाने के निर्देश दिए हैं।
 7 नवंबर 2021 को आयोजित उन्होंने सभी संबंधितों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि विशेष अभियान तिथि को सभी बीएलओ, एवं पदाविहित अधिकारीयों  तथा सुपरवाइजरो  की
शत प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित है, यदि कोई बी एल ओ पदाविहीत अधिकारी या सुपरवाइजर अनुपस्थित पाए जाते हैं उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम  1950 की धारा 32 मे दिए गए प्राविधानो के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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