मनीष गुप्ता मर्डर केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर, SC ने दिया आदेश, सीबीआई अदालत में होगी सुनवाई
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गोरखपुर/ जिले के एक होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर हो गया है। इस मामले की सुनवाई अब सीबीआई अदालत में होगी। मृतक की विधवा मीनाक्षी गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
गौरतलब है कि मनीष गुप्ता की हत्या पिछले 27 सितम्बर की रात में गोरखपुर के एक होटल में हो गई थी। मनीष अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रवीर के साथ गोरखपुर घूमने गए थे। तीनों वहां तारामंडल क्षेत्र स्थित होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे। आधी रात के बाद तत्कालीन रामगढ़ताल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह,फलमंडी चौकी प्रभारी रहे अक्षय मिश्रा सहित छह पुलिस कर्मी होटल में चेकिंग के नाम पर पहुंचे थे। उन्होंने मनीष के कमरे की तलाशी ली इसी दौरान उनका मनीष से विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिसवालों ने मनीष को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस ने मामले को छिपाने की भरपूर कोशिश की। शुरुआत में बताया कि मनीष नशे की हालत में थे और गिर जाने के चलते उनकी मौत हुई है। लेकिन बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। इस मामले में आरोपी सभी छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
पत्नी को एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं
मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने इस मामले में शुरू से स्थानीय पुलिस और एसआईटी की भूमिका पर सवाल उठाए। मीनाक्षी गुप्ता ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 नवंबर को तारीख मुकर्रर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
जांच करने गोरखपुर पहुंची सीबीआई टीम
मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच करने गुरुवार की देर शाम सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम गोरखपुर पहुंची। पुलिस लाइन से गाड़ी लेने के बाद टीम रामगढ़ ताल थाने पर पहुंची जहां 2 घंटे से अधिक देर तक टीम थाने पर मौजूद रही। एफ आई आर की कॉपी व अन्य डिटेल लेने के बाद रामगढ़ ताल थाना परिसर में खड़ी सरकारी जीप का भी सीबीआई ने मुआयना किया। हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला चीफ ब्यूरो धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव