ऑपरेशन शिकंजा"
जनपद गोरखपुर
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 16.02.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा
1.अभियुक्त शमशाद अली पुत्र जुल्फेकार निवासी जंगल पकड़ी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 206/2015 अन्तर्गत धारा 498 ए,304 बी, 3/4 डी.पी.एक्ट के अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
2.अभियुक्त अजहर पुत्र अनवर निवासी जमुनहिया अहमद नगर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 222/2017 अन्तर्गत धारा 363,366 भादवि के अपराध का दोषी पाये जाने पर 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 03 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव*