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विधान परिषद् चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने निषेद्याज्ञा लागू की।

 हम भारती न्यूज़
संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार

विधान परिषद् चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने निषेद्याज्ञा लागू की।

सारण, छपरा 07 मार्च :जिलाधिकारी श्री राजेश मीणा के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा ने आदेश जारी करते हुए बताया गया कि बिहार विधान परिषद निर्वाचन 2022 के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है। दिनांक 02.03.2022 से ही आदर्श आचारसंहिता लागू हो गई है।अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया सम्पन होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक जो भी पहले हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया है। अब किसी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा आलेख फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नही करेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का उपयोग राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।इस दौरान भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से 05 या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईट पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार लेकर नहीं चलेंगे। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय पर विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य पर लगे दण्डाधिकारी निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा बिहार विधान परिषद् निर्वाचन, 2022 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।किसी भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन में किसी भी प्रकार के हथियार यथा आग्येयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गड़ासा का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श संहिता संबंधी समय-समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। सक्षम प्राधिकार के द्वारा समय-समय पर कोचिड महामारी के नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया जायेगा।यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट-बाजार, कर्तब्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।


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