“ऑपरेशन शिकंजा"
जनपद गोरखपुर दिनांक 18-04-2022
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 18-04-2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सूरज पांडे पुत्र श्री निवास पांडे निवासी मझली बेलघाट जनपद गोरखपुर निम्नलिखित प्रकरणो में उनके सम्मुख अंकित दण्ड से दण्डित किया गया--
1. मु0अ0सं0 90/13 अन्तर्गत धारा 392,411 भादवि0 थाना बड़हलगंज के अपराध का दोषी पाये जाने पर 05 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड,,
2. मु0अ0सं0 155/13 अन्तर्गत धारा 307/34,393,324 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज के अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड
3. मु0अ0सं0 161/13 अन्तर्गत धारा 307 भादवि0 थाना गोला के अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड
4. मु0अ0सं0 05/15 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 Pocso Act थाना बेलघाट के अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव*