नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म व हत्या करने के आरोपी अभियुक्त पप्पू राय उर्फ विनोद राय को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट-1 जनपद गोरखपुर द्वारा आजीवन कारावास एवं 02 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 09.05.2022 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट-1 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पप्पू राय उर्फ विनोद राय पुत्र ईश्वर राय निवासी बेलम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर पर थाना सिकरीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 107/19 अन्तर्गत धारा 364,376,302 भादवि0 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं 02 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव*
नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म व हत्या
मई 10, 2022
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