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हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त संजय शुक्ला उर्फ मोनू शुक्ला को आजीवन कारावास एवं 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 “ऑपरेशन शिकंजा" जनपद गोरखपुर


वर्ष 2020 में थाना हरपुर बुदहट पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त संजय शुक्ला उर्फ मोनू शुक्ला को आजीवन कारावास एवं 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 06.08.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त संजय शुक्ला उर्फ मोनू शुक्ला पुत्र स्व0 घनश्याम शुक्ला निवासी बुदहट थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को थाना हरपुर बुदहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 439/20 अन्तर्गत धारा 498ए, 302 भादवि0 के अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 


उक्त सजा को दिलाने हेतु विवेचक तत्कालीन उ0नि0 श्री सुरेश चन्द्र राव, ए.डी.जी.सी जयनाथ यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही, आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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