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35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला से विवाह किया हों। विवाह की तिथि से 01 वर्ष के अनदर ही फार्म पूर्ण कर जमा करे। दम्पति का विवाह समाज की रितियों के अनुसार हुआ हो।

 हम भारती न्यूज़

ब्रेकिंग फिरोजाबाद

REपोर्टर नवनीत गौतम


शासन द्वारा विधवा महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्र्तगत 11000.00(रू0 ग्यारह हजार मात्र) का अनुदान स्वीकृत करने का प्राविधान है। 


                  जनपद के ऐसे पात्र लाभार्थियों जो इस योजना से लाभान्वित होना चाहते है वह जिला प्रोवेेशन कार्यालय विकास भवन, सिविल लाइन दबरई कमरा न0 124 मे आवेदन पत्र प्राप्त कर निम्न शर्तों का पालन करते हुये आवेदन पत्र जमा करे।

पात्रता की शर्तेः-


जिसने 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला से विवाह किया हों।

विवाह की तिथि से 01 वर्ष के अनदर ही फार्म पूर्ण कर जमा करे।

दम्पति का विवाह समाज की रितियों के अनुसार हुआ हो।

पुरूष स्वंय एवं उसकी पत्नी आयकर दाता न हो।

संलग्न प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ जरूरी है।

विधवा के पूर्व पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।

सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कि आवेदिका को विधवा से विवाह के समय कोई पत्नी जीवित नही थी अविवाहित हो।

पति और विधवा महिला का आयु का प्रमाण पत्र।

दोनो के आय प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा।

शादी का प्रमाण पत्र समाजिक रीति-रिवाज/कोर्ट मैरिज के साक्ष्य।

बैंक पासबुक की छायाप्रति।

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