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ब्रेकिंग फिरोजाबाद
रिपोर्टर नवनीत गौतम
शासन द्वारा दहेज से पीड़ित व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलायें जिनका केस 498 आई0पी0सी0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में बाद न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी पीड़ित महिला को पैरवी आदि के लिये वकील आदि करने हेतु कानूनी सहायता अनुदान रू0 2500.00(रू0 दो हजार पाॅच सौ मात्र)/आर्थिक सहायता अनुदान रू0 1500.00 (रू0 एक हजार पाॅच सौ मात्र) एक बार सहायता अनुदान दिया जाना प्राविधानित है।
पात्रता की शर्तेः-
पीड़ित महिला का बाद न्यायालय में विचाराधीन हो।
पीड़ित महिला की मासिक आय बी0पीएल0 श्रेणी तक हो।
अतः जनपद के ऐसे पात्र लाभार्थी जो इस योजना से लाभान्वित होना चाहते है। वह जिला प्रोबेशन कार्यालय विकास भवन, सिविल लाइन दवरई कमरा न0 124 से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन जमा कर सकते है।