वर्ष 2012 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा 04 अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 23.09.2022 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-02 गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1. रज्जन अग्रवाल पुत्र गोपाल अग्रवाल, 2. पवन अग्रवाल पुत्र रज्जन अग्रवाल, 3. प्रदीप अग्रवाल पुत्र रज्जन अग्रवाल, 4. बैभव अग्रवाल पुत्र रज्जन अग्रवाल निवासीगण मानस टाकीज के पीछे गौसाला अलीनगर दक्षिणी थाना कोतावाली जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 367/12 अन्तर्गत धारा 302,34 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा व विवेचक उपाधीक्षक श्री सुखबीर सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।