वर्ष 2017 में थाना गोला पर पंजीकृत नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सिन्कू उर्फ आदित्य को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 23.09.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त सिन्कू उर्फ आदित्य शर्मा पुत्र दिनेश निवासी भर्रोइ थाना गोला जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 1736/17 धारा 363, 366, 376(2) भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एस0पी0ओ0 श्री राम ध्यान सिंह, एस0पी0पी0 श्री अरविन्द श्रीवास्तव व विवेचक उप निरीक्षक श्री विनोद सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।