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वर्ष 2006 में थाना हरपुर बुदहट पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर

 वर्ष 2006 में थाना  हरपुर बुदहट पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.अरुण 2.श्याम सुन्दर 3.विजयी 4.मन्घर व 5.राम तौल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 14.10.2022 को मा0 न्यायालय अए0एस0जे0 ईसी एक्ट जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1. अरुण तिवारी पुत्र राम पियारे तिवारी निवासी गहना थाना खजनी 2.श्याम सुन्दर पुत्र रामजीत निवासी कसिहरा थाना हरपुर बुदहट 3.विजयी पुत्र परदेशी 4.मन्घर पुत्र बेचना 5.राम तौल पुत्र सोमन उर्फ कोमल निवासीगण कुआ बुजुर्ग थाना खजनी जनपद गोरखपुर  को मु0अ0सं0 220/06 अन्तर्गत धारा  147 148 149 452 304 भादवि0 थाना हरपुर बुदहट गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु विशेष लोक अभियोजक श्री सतीश चंद्र यादव, विशेष लोक अभियोजक श्री धीरेन्द्र जायसवाल व निरीक्षक श्री रविंद्र कुमार पांडे  विवेचक का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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