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वर्ष 2006 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने

 वर्ष 2006 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.कौशल उर्फ गब्बर 2.मनोज उर्फ झब्बर 3.रामकरन को आजीवन कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 21.10.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1.कौशल कुमार गुप्त उर्फ गब्बर पुत्र रामकरन गुप्त 2.मनोज कुमार उर्फ झब्बर पुत्र रामकरन 3.रामकरन पुत्र तुलसी निवासीगण रानीपुर टोला पाण्डेयपुर थाना पनियारा जनपद महराजगंज को मु0अ0सं0 466/06 धारा 302 भादवि0 थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. श्री रमेश कुमार सिंह, ए.डी.जी.सी. श्री रवीन्द्र सिंह व निरीक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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