वर्ष 2016 में थाना बेलघाट पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.गोली उर्फ लीलावती 2.प्रमिला 3.धर्मशिला को 07 वर्ष कठोर कारावास व 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 21.10.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1.गोली उर्फ लीलावती पत्नी विष्णु देव 2.प्रमिला पुत्री राम अवध 3.धर्मशिला पुत्री राम अवध निवासीगण रायतपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 99/16 धारा 498A, 304B भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. श्री बृजेश सिंह व विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री सुखबीर सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।
