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वर्ष 2011 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विदेशी को आजीवन सश्रम कारावास तथा 28 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2011 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विदेशी को आजीवन सश्रम कारावास तथा 28 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 19.10.2022 को मा0 न्यायालय मा0 न्यायालय विेशेष न्यायाधीश भ्र0नि0 अधि0 कोर्ट संख्या-04 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विदेशी पुत्र फौजदार निवासी कंचनपुर थाना पिपराईच गोरखपुर को मु0अ0सं0 130/11 अन्तर्गत धारा  302,419,420,506 भादवि थाना गुलरिहा गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 28000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एडीजीसी अभय नन्दन त्रिपाठी , एडीजीसी धर्मेन्द्र कुमार दूबे व क्षेत्राधिकारी राम निहोर गौतम विवेचक का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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