वर्ष 2013 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अवधेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 14.10.2022 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त अवधेश पुत्र स्व0 प्रभु निषाद निवासी उत्तर कोलिया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 373/13 धारा 307,504,506 भादवि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेलीपार गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. श्री रविंद्र यादव व निरीक्षक श्री हरि सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।