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वर्ष 2014 में थाना सहजनवां पर हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सूरज को आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


 वर्ष 2014 में थाना सहजनवां पर हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सूरज को आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  25.11.2022  को मा0 न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश  जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सूरज प्रसाद पुत्र रामगति निवासी पुण्डा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 408/14 अन्तर्गत धारा 302, 201 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 13,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।* उक्त सजा को दिलाने हेतु श्री यशपाल सिंह डी0जी0सी (क्रिमिनल), श्री जयनाथ यादव एडीजीसी (क्रिमिनल) व विवेचक नि0 श्रीप्रकाश यादव का अमूल्य योगदान रहा ।* साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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