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वर्ष 2018 में थाना गुलरिहा पर नाबालिग का अपहरण व छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेश को 07 वर्ष कठोर कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2018 में थाना गुलरिहा पर नाबालिग का अपहरण व छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेश को 07 वर्ष कठोर कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  25.11.2022  को मा0 न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या 4 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेश निषाद पुत्र परमेश्वर निवासी नारायणपुर टोला नंबर 02 हीरागंज थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 698/18 अन्तर्गत धारा 363,366,504,507, 354क, IPC व 7/8 पाॅक्सो एक्ट थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 70,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।* उक्त सजा को दिलाने हेतु एसपीओ श्री रामध्यान, एसपीपी श्री अरविन्द श्रीवास्तव व विवेचक उ0नि0 अमिनुद्दीन अंसारी का अमूल्य योगदान रहा ।* साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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