वर्ष 2018 में थाना तिवारीपुर पर हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शिव कुमार को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 26.11.2022 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0कोर्ट संख्या-02 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शिव कुमार निषाद पुत्र भोला प्रसाद निवासी माधोपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 47/2018 अन्तर्गत धारा 307,504,506 भादवि थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया उक्त सजा को दिलाने हेतु एडीजीसी प्रमोद कुमार मौर्य विवेचक उ0नि0 अरविंद कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।