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वर्ष 2018 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने

 वर्ष 2018 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रजनीश को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 15.11.2022 को मा0 न्यायालय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-04 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रजनीश पुत्र टसर निवासी मलाँव पसियान टोला थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 194/18 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना बेलीपार थाना गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एस.पी.ओ श्री रामध्यान सिंह, एस.पी.ओ श्री अरविन्द श्रीवास्तव, विवेचक उ0नि0 लालचन्द थाना बेलीपार का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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