अपने साथी को दावत के बहाने बुलाकर हत्या करने वाले काजन मिश्रा उर्फ विशाल मिश्रा व उसके 03 तीन साथियो के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में रणधीर कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत अपने साथी को दावत के बहाने बुलाकर हत्या करने वाले काजन मिश्रा उर्फ विशाल मिश्रा व उसके अन्य तीन साथियो के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया । जिसमे दिनांक 04/05.07.22 को अपने साथी की हत्या मे अभियुक्तगण पूर्व से जिला कारागार गोरखपुर मे निरुद्ध है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 05.07.2022 को वादिनी द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर की उसके पति को दावत के बहाने अभियुक्त शैलेन्द्र यादव के घर पर बुलाकर अभियुक्तगण काजन मिश्रा उर्फ विशाल मिश्रा, शैलेन्द्र यादव, प्रदीप कुमार सिंह, मुन्ना उर्फ दिनेश कुमार पासवान द्वारा मिलकर गोली मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/22 धारा 302/34 भादसं0 पंजीकृत होकर विवेचना की गयी जिसमे घटना मे नामित सभी चारो अभियुक्तो को पूर्व से जिला कारागार गोरखपुर मे निरुद्ध है ।
अभियुक्तगणो द्वारा अपने साथी को भी दावत के बहाने बुलाकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया । अभियुक्तगणो की अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के अनुमोदन के उपरान्त इनके विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 362/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत पंजीकृत किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है ।