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वर्ष 2009 में थाना सहजनवां पर दहेज हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजकुमार मौर्य को 10 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2009 में थाना सहजनवां पर दहेज हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजकुमार मौर्य को 10 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  15.12.2022  को मा0 न्यायालय FTC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजकुमार मौर्य पुत्र लाल बिहारी निवासी ग्राम बेलहर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 1230/09 अन्तर्गत धारा 498ए, 304B  भादवि0 व 3/4 डी0पी0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रमेश चंद्र पांडे व विवेचक Co श्री माया राम वर्मा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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