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वर्ष 2015 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त आकाश कु0 यादव को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 35000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2015 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त आकाश कु0 यादव को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 35000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 19.12.2022  को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो-03 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त आकाश कु0 यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी सिसवा बाजार स्टेशन के पीछे थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज को मु0अ0सं0- 217/2015 अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4  पॉक्सो एक्ट थाना पिपराईच जनपद  गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 7 वर्ष के कठोर कारावास व 35000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एडीजीसी श्री श्रद्धानंद पांडे, एसपीपी श्री राम मिलन सिंह व थानाध्यक्ष पिपराईच सूरज सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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