Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 2018 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त श्री केश को 10 वर्ष कठोर कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गयागया

 वर्ष 2018 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त श्री केश को 10 वर्ष कठोर कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गयागया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 05.12.2022 को मा0 न्यायालय अपर  सत्र न्यायाधीश/विशेष  न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट ) कोर्ट स0 -04 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त श्री केश S/O गिरधारी निवासी -बुढ़ेली टोला सौरहा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 181/18 अन्तर्गत धारा 452,376 भादवि व 3/4 पाक्सो थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व 100000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु SPO श्री रामध्यान, SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव व विवेचक निरीक्षक अरुण पवार का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies