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जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त राजकपूर को मा0 न्यायालय पॉक्सो-1 द्वारा दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।

 हम भारती न्यूज़

ब्रेकिंग फिरोजाबाद

रिपोर्टर नवनीत गौतम


जनपद फिरोजाबाद ।

दिनांक 24-01-2023


जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त राजकपूर को मा0 न्यायालय पॉक्सो-1 द्वारा दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।



मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 375/14 धारा 377 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त राजकपूर पुत्र रामजीलाल निवासी नगला करन गली नं0-5 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय पॉक्सो-1 द्वारा दोषी पाते हुए धारा 377 भादवि के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त राजकपूर ने वादी के नाबालिग भतीजे के साथ कुकर्म किया था ।

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