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वर्ष 2015 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजू राजभर को 10 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2015 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजू राजभर को 10 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 10.01.2023  को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट- 03 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजू राजभर पुत्र नानक राजभर निवासी नकहा टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 199/2015 अन्तर्गत धारा 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को उक्त अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए0डी0जी0सी0 श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, एस0पी0पी0 श्री राम मिलन सिंह व विवेचक निरीक्षक श्री रामपाल यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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