वर्ष 2007 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. सूरज साहनी व 2. राजकुमार को 10-10 वर्ष कारावास व 14-14 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्त डब्बु उर्फ रामकिशुन को 10 वर्ष कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 24.02.2023 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ भ्र0नि0 कोर्ट सं0-04 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. डब्बू उर्फ रामकिशुन साहनी पुत्र रूदल साहनी 2. सूरज साहनी पुत्र भुल्लन 3. राजकुमार पुत्र स्व0 जगदीश निवासीगण पुर्दिलपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 345/07 अन्तर्गत धारा 504,506,307,34 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व अभियुक्तगण सूरज साहनी एवं राजकुमार उपरोक्त को 14-14 हजार रुपये के अर्थदण्ड एंव अभियुक्त डब्बू साहनी उपरोक्त को 17 हजार रू0 के अर्थदण्ड तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ श्री दुर्गेश सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।
